अदालतें सेना को संचालित नहीं कर सकतीं….आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर इन याचिकाओं में पदोन्नति सहित कई मुद्दे उठाये गये हैं. पीठ में न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने जब न्यायालय को अवगत कराया कि महिला कर्नल को एक कंपनी का प्रभार सौंप दिया गया है, जबकि इसका नेतृत्व आमतौर पर मेजर रैंक का अधिकारी करता है. इस पर पीठ ने कहा, ‘हम अब सेना के कामकाज को संचालित नहीं कर सकते.’
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर इन याचिकाओं में पदोन्नति सहित कई मुद्दे उठाये गये हैं. पीठ में न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने जब न्यायालय को अवगत कराया कि महिला कर्नल को एक कंपनी का प्रभार सौंप दिया गया है, जबकि इसका नेतृत्व आमतौर पर मेजर रैंक का अधिकारी करता है. इस पर पीठ ने कहा, ‘हम अब सेना के कामकाज को संचालित नहीं कर सकते.’