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समझौते के बाद भी तलाक देने से इनकार कर सकती है पत्नी, दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी, जानें पूरा मामला

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से तलाक के लिए दूसरी अर्जी तब दायर की जाती है जब दंपति छह महीने की अवधि के बाद दूसरी बार अदालत में पेश होता है. अदालत ने कहा कि दूसरी अर्जी दाखिल करने के लिए न्यूनतम छह महीने की ‘अंतराल अवधि’ कानून के तहत प्रदान की जाती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य पक्षों को पहली अर्जी के बाद अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए समय देना है. यदि कोई भी पक्ष निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा सहमति वापस लने का निर्णय करता है तो इसमें कुछ भी गैरकानूनी नहीं है.

Delhi High Court: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से तलाक के लिए दूसरी अर्जी तब दायर की जाती है जब दंपति छह महीने की अवधि के बाद दूसरी बार अदालत में पेश होता है. अदालत ने कहा कि दूसरी अर्जी दाखिल करने के लिए न्यूनतम छह महीने की ‘अंतराल अवधि’ कानून के तहत प्रदान की जाती है, जिसका एकमात्र उद्देश्य पक्षों को पहली अर्जी के बाद अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए समय देना है. यदि कोई भी पक्ष निर्णय पर पुनर्विचार करने तथा सहमति वापस लने का निर्णय करता है तो इसमें कुछ भी गैरकानूनी नहीं है. 

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