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क्या 2000 का नोट 30 सितंबर के बाद सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह जाएगा? जानें

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अपने आदेश में कहा है कि जिनके पास 2000 के नोट हों वो 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में जमा कर दें. इस मामले पर आरबीआई ने ये साफ नहीं किया है कि 30 सितंबर के बाद 2000 का नोट लीगल टेंडर रहेगा या नहीं.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने अपने आदेश में कहा है कि जिनके पास 2000 के नोट हों वो 30 सितंबर 2023 तक बैंकों में जमा कर दें. इस मामले पर आरबीआई ने ये साफ नहीं किया है कि 30 सितंबर के बाद 2000 का नोट लीगल टेंडर रहेगा या नहीं.