अग्रिम जमानत को याचिकाकर्ता ने लगा दी लंबी चौड़ी याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, ठोका 25 हजार का जुर्माना

Supreme Court: बुधवार को जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने का आदेश सिर्फ 5 पेज का था लेकिन याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में 60 पेज का सार लगाया है और इसके लिए अर्जी भी दायर की है.
Supreme Court: बुधवार को जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का अग्रिम जमानत याचिका को खारिज करने का आदेश सिर्फ 5 पेज का था लेकिन याचिकाकर्ता ने अपनी अर्जी में 60 पेज का सार लगाया है और इसके लिए अर्जी भी दायर की है.