सहमति से संबंध की मौजूदा उम्र में न हो बदलाव…POCSO एक्ट पर विधि आयोग ने सौंपी रिपोर्ट, कारण भी बताया

विधि आयोग POCSO अधिनियम के तहत सहमति की उम्र को 18 से घटाकर 16 करने के पक्ष में नहीं है और केंद्र सरकार को सहमति की मौजूदा उम्र के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की सलाह दी है. इसमें कहा गया है कि सहमति की उम्र कम करने से बाल विवाह और तस्करी के खिलाफ लड़ाई पर सीधा और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.
विधि आयोग POCSO अधिनियम के तहत सहमति की उम्र को 18 से घटाकर 16 करने के पक्ष में नहीं है और केंद्र सरकार को सहमति की मौजूदा उम्र के साथ छेड़छाड़ नहीं करने की सलाह दी है. इसमें कहा गया है कि सहमति की उम्र कम करने से बाल विवाह और तस्करी के खिलाफ लड़ाई पर सीधा और नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.