इमरान खान को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने रद्द कर दी सजा, क्या जेल भी से होंगे रिहा?
इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) ने तोशाखाना मामले में जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की 14 साल की सजा निलंबित कर दी. आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी.
इस्लामाबाद हाई कोर्ट (IHC) ने तोशाखाना मामले में जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की 14 साल की सजा निलंबित कर दी. आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक ने कहा कि सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई ईद की छुट्टियों के बाद तय की जाएगी.
