इस तरह की याचिका कैसे दायर की जा सकती है, हमें आकर समझाइए…SC ने कहा
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट की पीठ में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे. पीठ ने कहा कि उसके समक्ष इस आधार पर सुनवाई टालने का अनुरोध किया गया कि मुख्य वकील उपलब्ध नहीं हैं. पीठ ने 20 अक्टूबर को सुनाए गए अपने आदेश में कहा, ‘हम यह समझने के लिये चाहेंगे कि तथाकथित ‘मुख्य वकील’ और ‘एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड’ उपस्थित हों कि इस तरह की याचिका कैसे दायर की जा सकती है.’
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट की पीठ में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल थे. पीठ ने कहा कि उसके समक्ष इस आधार पर सुनवाई टालने का अनुरोध किया गया कि मुख्य वकील उपलब्ध नहीं हैं. पीठ ने 20 अक्टूबर को सुनाए गए अपने आदेश में कहा, ‘हम यह समझने के लिये चाहेंगे कि तथाकथित ‘मुख्य वकील’ और ‘एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड’ उपस्थित हों कि इस तरह की याचिका कैसे दायर की जा सकती है.’
