यूनियन मंत्री निलेश सिंह व सदस्य गणेश पांडे पर फर्जीवाड़ा, धमकी समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज
(आदित्य सोनी)
रेणुकूट (सोनभद्र)। स्थित प्रतिष्ठित औद्योगिक प्रतिष्ठान के मान्यता प्राप्त संगठन अल्युमिनियम कर्मचारी यूनियन, रेणुकूट से जुड़ी एक बड़ी कानूनी कार्रवाई सामने आई है। यूनियन के ही सदस्य लक्ष्मीकांत द्विवेदी पुत्र राजा राम द्विवेदी द्वारा लगाई गई गंभीर शिकायत के आधार पर यूनियन मंत्री निलेश सिंह व सदस्य गणेश पांडे के खिलाफ पिपरी थाना में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
लक्ष्मीकांत द्विवेदी ने न्यायालय में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि वह 8 फरवरी 2021 को सम्पन्न ट्रेड यूनियन चुनाव के बाद से विधिवत सदस्य निर्वाचित हुए थे। उन्होंने बताया कि वह यूनियन की हर बैठक में सक्रिय रूप से शामिल रहे, जिसकी पुष्टि संबंधित रजिस्टर में हस्ताक्षरों से होती है। द्विवेदी के अनुसार, उस समय वह अध्यक्ष ब्रह्मानंद सिंह के अनुमोदक एवं कोषाध्यक्ष राजनाथ सिंह के प्रस्तावक भी रहे थे।
द्विवेदी ने आरोप लगाया कि यूनियन मंत्री निलेश सिंह ने व्यक्तिगत रंजिश के चलते उन्हें कार्यकारिणी से हटाने और उनके स्थान पर गणेश पांडे को नियुक्त कराने का षड्यंत्र रचा। आरोपों के अनुसार, दोनों ने मिलकर यूनियन दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करते हुए फॉर्म J में उनके नाम और हस्ताक्षर के स्थान पर सफेदी कर कूट रचित रूप से हेरफेर की। इसके जरिए उन्हें यूनियन की विधिसम्मत कार्यकारिणी से बाहर कर दिया गया, जिससे उन्हें व्यक्तिगत, सामाजिक और आर्थिक हानि हुई।
शिकायतकर्ता के अनुसार, दस्तावेजों में की गई इस हेरफेर से यह भी प्रतीत होता है कि विपक्षियों ने धनराशि की हेराफेरी कर निजी लाभ उठाया है। द्विवेदी ने यह भी आरोप लगाया कि इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने में उन्होंने श्रम आयुक्त कार्यालय के कुछ कर्मचारियों से मिलीभगत की, जो सूचना के अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त दस्तावेजों से स्पष्ट होता है।
जब द्विवेदी ने इस मामले को लेकर दोनों आरोपियों से सवाल किया तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई और अपशब्द कहे गए। द्विवेदी ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर न्यायालय की शरण ली।
याचिका के समर्थन में धूप नारायण यादव, सतीश कुमार शर्मा, राजनाथ सिंह, व ब्रह्मानंद सिंह ने न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल किया। इस पर संज्ञान लेते हुए माननीय न्यायालय ने पिपरी थाना अध्यक्ष नागेश कुमार को जांच का आदेश दिया। थाना अध्यक्ष ने सब इंस्पेक्टर राजेश चौबे को जांच अधिकारी नियुक्त करते हुए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।
इस आधार पर 31 मई 2025 को निलेश सिंह पुत्र स्व. गर्जन सिंह (निवासी पिपरी, सोनभद्र) एवं गणेश पांडे पुत्र राघव शरण पांडे (निवासी हिंडालको कॉलोनी) के विरुद्ध IPC की धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा ठगी), 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जालसाज दस्तावेज का उपयोग), 504 (शांति भंग हेतु अपमान), एवं 506 (आपराधिक धमकी) के तहत केस दर्ज किया गया है।
प्रकरण की जांच जारी है, और प्रशासन की अगली कार्यवाही पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं।
