अनंतनाग-राजौरी सीट पर टली चुनाव की तारीख, 7 मई को नहीं होगी वोटिंग, ये है वजह
चुनाव आयोग की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया, ‘आयोग ने यूनियन टेरिटरी प्रशासन की रिपोर्ट पर विचार करने के साथ-साथ उक्त निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदा जमीनी स्थिति का विश्लेषण करने के बाद, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के तहत उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तारीख को संशोधित करने का निर्णय लिया है.’
चुनाव आयोग की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में कहा गया, ‘आयोग ने यूनियन टेरिटरी प्रशासन की रिपोर्ट पर विचार करने के साथ-साथ उक्त निर्वाचन क्षेत्र में मौजूदा जमीनी स्थिति का विश्लेषण करने के बाद, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 56 के तहत उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की तारीख को संशोधित करने का निर्णय लिया है.’
