यह स्वीकार्य नहीं, लाइसेंस रद्द कर देंगे, आप फीस.. SC ने 3 वकीलों को फटकारा
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ‘कोई आता है, आप अपनी फीस लेते हैं और याचिका दायर कर देते हैं. यह स्वीकार्य नहीं है. आपके लाइसेंस रद्द कर दिए जाने चाहिए. इस प्रकार की याचिका संविधान के आर्टिकल 32 के तहत कैसे दायर की जा सकती है? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और मसौदा तैयार करने वाले वकील कौन हैं, उन्होंने कैसे इस पर हस्ताक्षर कर दिए?’
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, ‘कोई आता है, आप अपनी फीस लेते हैं और याचिका दायर कर देते हैं. यह स्वीकार्य नहीं है. आपके लाइसेंस रद्द कर दिए जाने चाहिए. इस प्रकार की याचिका संविधान के आर्टिकल 32 के तहत कैसे दायर की जा सकती है? एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड और मसौदा तैयार करने वाले वकील कौन हैं, उन्होंने कैसे इस पर हस्ताक्षर कर दिए?’
