सीतलवाड़ और उनके पति पर है धन के दुरुपयोग का केस, SC ने जांच में सहयोग को कहा

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सीतलवाड़ और उनके पति पर है धन के दुरुपयोग का केस, SC ने जांच में सहयोग को कहा

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस. वी. राजू ने न्यायालय को बताया कि दोनों जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद न्यायमूर्ति एस. के. कौल की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश पारित किया. इस मामले में दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की एक याचिका को निस्तारित करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘अभी तक आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया है. एएसजी का मानना है कि सहयोग की कमी का एक तत्व है. (जमानत के संदर्भ में) जैसा है वैसा रहने दें, प्रतिवादी आवश्यकता पड़ने पर जांच में सहयोग करेंगे.’’

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एस. वी. राजू ने न्यायालय को बताया कि दोनों जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जिसके बाद न्यायमूर्ति एस. के. कौल की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश पारित किया. इस मामले में दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की एक याचिका को निस्तारित करते हुए पीठ ने कहा, ‘‘अभी तक आरोपपत्र दाखिल नहीं किया गया है. एएसजी का मानना है कि सहयोग की कमी का एक तत्व है. (जमानत के संदर्भ में) जैसा है वैसा रहने दें, प्रतिवादी आवश्यकता पड़ने पर जांच में सहयोग करेंगे.’’ 

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